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हरियाणा:रेप और डबल मर्डर केस में चार लोग दोषी करार.
गैगरेप और वीभत्स डबल मर्डर मामले मे ‘कुल्हाड़ी गैंग’ के 4 वहशी दोषी करार.. 15 अप्रैल को सजा पर लगेगी मोहर.. पीड़ित परिवार ने फांसी की मांग उठाई
हरियाणा के नूह मे हुए चर्चित डिंगरहेड़ी कांड के 4 आरोपियों विनय, जयभगवान, हेमंत चौहान, अयान चौहान को सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना है । 15 अप्रैल को सजा पर मोहर लगेगी। इस मामले मे पुलिस की लिखापढ़ी इतनी कमजोर रही की तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को अदालत ने बा इज़्ज़त बरी कर दिया।
बता दे की 24 अगस्त 2016 को ‘कुल्हाड़ी गैंग’ ने घर में घुसकर 2 मुस्लिम महिलाओं से गैंगरेप किया था, इसके साथ ही एक दंपति की हत्या कर दी थी।
कब का है मामला?
नूंह के तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में 24-25 अगस्त 2016 की रात कुल्हाड़ी गैंग के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिग सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था।दूसरे समुदाय की दो युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर गए थे।
मामले में 10 आरोपी जेल मे..
इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। आरोपी विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को दोषी करार दिया गया है। तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया है। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। 4 वहशियों को आईपीसी की धारा 376डी, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है।