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जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे को कोर्ट से झटका,अभी जेल में ही बंद रहेगा आर्यन।
मुंबई।फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को आज अदालत ने खारिज कर दिया हैं। ड्रग्स मामले में 17 दिन से जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज अदालत का फैसला आना था। आर्यन समर्थकों को उम्मीद थी कि आज उनको जमानत मिल सकती हैं लेकिन अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें जोरदार झटका लगा हैं। आर्यन खान की कानूनी टीम ने बुधवार (20 अक्टूबर) को ड्रग जब्ती मामले में उनके लिए जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। सत्र अदालत द्वारा मामले में आर्यन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वकील सतीश मानेशिंदे और वरिष्ठ वकील अमित देसाई कोर्ट रूम नंबर 28 में मौजूद हैं। आर्यन की जमानत याचिका पर गुरुवार को जस्टिस नितिन सांबरे के सामने चर्चा होने की संभावना है।
इससे पहले आज, आगे आर्यनड्रग मामले में जमानत पर सुनवाई करते हुए एनसीबी ने कथित तौर पर पहली अभिनेत्री के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट जमा की। जांच एजेंसी ने कहा, “पुलिस को ड्रग से संबंधित व्हाट्सएप चैट मिली हैं जो कथित तौर पर आर्यन खान और एक पहली अभिनेत्री के बीच हैं।”
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी। तीनों को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को ड्रग्स की कथित साजिश, कब्जे, खपत, खरीद और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
आर्यन खान और अन्य पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन और अरबाज जहां मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं मुनमुन यहां भायखला महिला जेल में बंद हैं।
आर्यन ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि एनसीबी की यह दलील कि वह साजिश और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था, बेतुका था, और बताया कि उसके पास से ड्रग्स की कोई बरामदगी नहीं हुई थी।
NCB ने हालांकि जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आर्यन कुछ वर्षों से ड्रग्स का सेवन कर रहा था और कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो ड्रग्स की खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं।
NCB ने अदालत से गुजारिश की थी कि आर्यन खान जमानत मिलने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं लिहाजा उनको जमानत न दी जाए।