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आप नेता को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस।

दिल्ली।आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हैं।अदालत में खुद पेश न होने पर अब पुलिस उनको कभी भी गिरफ़्तार कर सकती है।

आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर लुधियाना की एक अदालत में मानहानि का केस चल रहा है।पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने उन पर मानहानि का केस दायर किया हुआ है।इसी केस में संजय सिंह को सोमवार के दिन अदालत में पेश होना था और सीनियर अकाली नेता महेशइंद्र सिंह ग्रेवाल का क्रास एग्जामिनेशन होना था लेकिन संजय सिंह सोमवार को अदालत में पेश नहीं हुए।उनके वकीलों ने अदालत को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह अदालत में पेश नहीं हो सकते। जिसके बाद अदालत ने उनका बेल बांड रद्द कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब पंजाब पुलिस कभी भी आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर सकती है।यदि संजय सिंह खुद ही अदालत में पेश हो जाते हैं तो वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से बच सकते हैं।

आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा एडिशनल चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरन सिंह की अदालत में चल रहा है।इस में आरोपी संजय सिंह लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे।जिस पर अदालत को उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो वारंट जारी करना पड़ा।

पंजाब के 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान आप नेता संजय सिंह ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर नशे के व्यापार से जुड़ने और अन्य कई तरह के आरोप लगाए थे।विक्रम मजीठिया उस समय पंजाब की अकाली सरकार में मंत्री थे।
अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने लुधियाना की अदालत में मानहानि का केस दर्ज किया था।

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