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उत्तराखंड दर्शन

जल्द शुरू होगी चार धाम यात्रा।

नैनीताल।कोरोना संक्रमण के चलते चारधाम यात्रा पर लगी रोक अब हाईकोर्ट ने हटा दिया।राज्य सरकार के निवेदन के बाद हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए अपनी सहमती दे दी है।

चीफ जस्टिस आर. एस. चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने राज्य सरकार के शपथ पत्र पर सुनवाई करते चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया हैं।

हाईकोर्ट ने 26 जून को कोरोना संक्रमण के खतरे और उत्तराखंड सरकार की आधी-अधूरी तैयारियों के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद बीते जुलाई महीने में धामी सरकार चार हफ्ते की नैनीताल हाईकोर्ट  में स्टे के खिलाफ SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन जुलाई-अगस्त बीत जाने के बाद भी सरकारी वकील मामले की लिस्टिंग तक नहीं करा पाए। लिहाजा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से SLP वापिस लेकर दोबारा 10 सितंबर को नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां उसे राहत मिल गई।

नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटाया हैं।केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 भक्तों को जाने की अनुमति होगी।यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य होगा।

हाईकोर्ट ने दी चार धाम यात्रा की अनुमति,कोरोना नियमों का सख्ती से पालने करने के निर्देश दिये हैं।

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