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शेरवुड के प्रिंसिपल वार्डन समेत एक अन्य कर्मचारियों को नैनीताल जिला न्यायालय ने दिया बड़ा झटका, सुनाई सजा

शेरवुड के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार समेत एक अन्य कर्मचारियों को नैनीताल जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जिला न्यायालय ने 2014 में स्कूल के छात्र की मौत के मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल समेत दो अन्य लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है साथ ही सभी पर 50- 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

बताते चलें कि 2014 में मूल रूप से नेपाल निवासी छात्र शांत प्रजापति की स्कूल में तबीयत खराब हो गई थी। जिसके बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा छात्र का कॉलेज इनफॉर्मरी में उपचार किया। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद छात्र को उपचार के लिए हल्द्वानी बॉम्बे अस्पताल भेजा। जहां से डॉक्टरों ने छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई। जिसके बाद छात्र के परिजनों के द्वारा बेटे के इलाज में लापरवाही व मौत के मामले पर नैनीताल के तल्लीताल थाने में 302 ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।


मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जांच व नैनीताल एडीएम के द्वारा मामले की जांच की गई जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार, पायल पॉल को दोषी पाया गया। जिस रिपोर्ट के आधार पर नैनीताल जिला न्यायालय की सेशन कोर्ट के द्वारा स्कूल के प्रधानाचार्य, वार्डन समेत सिस्टर को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 50–50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सुनवाई के बाद प्रिंसिपल समेत अन्य के द्वारा अपनी रिहाई को लेकर अंतरिम जमानत याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रिंसिपल, स्कूल वार्डन समेत हॉस्टल सिस्टर को एक माह के लिए अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया है।

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