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उत्तराखण्ड

“नैनीताल कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा”

रामनगर, नैनीताल:

जिला एवं सत्र न्यायालय नैनीताल ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाते हुए न्याय का एक अहम उदाहरण पेश किया। मुकेश अवस्थी, मुकेश राणा और राकेश नौटियाल को दोषी ठहराते हुए अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा का ऐलान किया है।वर्ष 2020 में ग्राम लोकमान पुर चोपड़ा में अमनदीप चीना की हत्या की गई थी.

अपराध का विवरण

दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 323 (मारपीट) और धारा 34 (सामूहिक अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर तीनों को दोषी ठहराया।

सजा का विवरण

1. धारा 304 (भाग 1):

10 साल का सश्रम कारावास।

₹50,000 के आर्थिक दंड का आदेश।

जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने की साधारण कैद।

2. धारा 323:

1 साल का सश्रम कारावास।

₹10,000 का आर्थिक दंड।

जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 1 महीने की साधारण कैद।

सजा साथ-साथ चलेगी

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषियों द्वारा इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

अदालत की टिप्पणी

अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि दोषियों को अपने किए की सजा भुगतनी होगी और यह फैसला समाज को यह संदेश देने के लिए है कि कानून से कोई भी बच नहीं सकता।

अपील का प्रावधान

अगर दोषी इस फैसले से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें समयावधि के भीतर उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार होगा।

यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कड़ा संदेश भी है।

 

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संपादक –

नाम: खुशाल सिंह रावत
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