उत्तराखण्ड
हृदयेश रिजॉर्ट विवाद: विधायक के भाई सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज।
रामनगर (नैनीताल) हृदयेश रिजॉर्ट को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने पूर्व मंत्री पुत्र और विधायक के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने वाले लीज होल्डर पर भी केस दर्ज किया हैं।
जानकारी के मुताबिक ढिकुली स्थित हृदयेश रिजॉर्ट में उसके ऑनर व हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के भाई सौरव शर्मा और लीज होल्डर रिसव मित्तल के बीच रिजॉर्ट संचालन को लेकर विवाद चल रहा है। रिजॉर्ट को रिसव मित्तल ने 2021 में लीज पर लिया था लेकिन सौरव शर्मा ने लीज एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा न करने का आरोप रेसव पर लगा कर रिजॉर्ट का संचालन अपने हाथ में ले लिया।लीज होल्डर रिसव मित्तल ने रिजॉर्ट ऑनर की इस मनमानी के विरुद्ध सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिविल कोर्ट ने रिसव मित्तल के हक में आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी पक्ष को लीज होल्डर के काम में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके पारिवारिक सदस्य ऐजेन्ट, नौकर ठेकेदार आदि सभी को वादी की किरायेदारी वाली सम्पत्ति द हृदयेश स्पा वाईल्डरनेस रिसोर्ट स्थित ग्राम ढिकुली रामनगर जिला नैनीताल में दौरान वाद जबरन कब्जा करने व यादी के शान्ति पूर्ण अध्यासन में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हस्तक्षेप करने से निषिद्ध किया जाता है। पत्रावली दिनांक 17.12.2022 को वास्ते वाद बिन्दु पेश हो।
सिविल कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए रिजॉर्ट ऑनर्स हाईकोर्ट पहुंचे थे लेकिन कोई राहत नहीं मिली, सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख तय की है।
लीज होल्डर रिसव मित्तल ने रविवार को रिजॉर्ट ओनर सौरव शर्मा, विक्रम और मुकेश मिश्रा रिजॉर्ट के अंदर मारपीट करने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी।
लीज होल्डर द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर दिए जाने के बाद रविवार की देर शाम रिजॉर्ट ऑनर द्वारा विक्रम आनंद की तरफ से रिसव मित्तल के खिलाफ तहरीर दी गयी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।