उत्तराखण्ड
फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण- एसआईटी ने एक और अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अब तक इतने आरोपी जा चुके जेल
देहरादून। फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में शामिल एक और आरोपी को दून पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
बता दें कि रायपुर (चक) स्थित टी- स्टेट की 12.5 एकड़ भूमि की फर्जी रजिस्ट्री व दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की हेरा फेरी का मामला दून पुलिस ने उजागर किया था। पुलिस ख़ुलासे के अनुसार मास्टरमाइंड एडवोकेट इमरान अहमद सहित अन्य लोगों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत पहले रायपुर स्थित टी- स्टेट जमीन के फर्जी रजिस्ट्रीयां तैयार की और फिर उन दस्तावेजों को रजिस्टार ऑफिस में तैनात कर्मचारी डालचंद की मदद से रिकॉर्ड दस्तावेजों से बदला.और फिर उन्ही जाली दस्तावेजों के आधार पर टी-स्टेट की 12.5 एकड़ जमीन को करोड़ों में बेचने का गोरखधंधा किया। प्रकरण की विवेचना के लिये पुलिस अधीक्षक यातायातसर्वेश कुमार की अध्यक्षता में एस0आई0टी0 टीम का गठन किया गया।
टीम द्वारा रजिस्ट्रार ऑफिस से जानकारी करते हुए रिंग रोड से सम्बन्धित 30 से अधिक रजिस्ट्रियों का अध्ययन कर सभी लोगों से पूछताछ की तथा पूछताछ में कुछ प्रोपटी डीलर के नाम प्रकाश में आये जिनसे गहन पूछताछ में उक्त फर्जीवाड़े में कई लोगों के नाम प्रकाश में आये गठित टीम द्वारा कई संदिग्धों के विभिन्न बैंक अकाउण्ट का भी अवलोकन किया गया जिसमें करोड़ो रूपयों का लेन-देन होना पाया गया। इन लोगो द्वारा बनाये गये दस्तावेजों को रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त करने पर कई फर्जीवाड़े का होना भी पाया गया। जांच में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों के बयानों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आया कि मूल विलेखों की हूबहू नकल कर फर्जी बिलेख तैयार करने का काम केपी द्वारा महेश चन्द उर्फ छोटा पण्डत पुत्र स्व. कैलाश चन्द्र निवासी पुष्पाजली बिहार जनता रोड सहारनपुर उ0प्र0 से कराया जाता था। जिस पर पुलिस टीम द्वारा पतारसी सुरागरसी करते हुए दि0 03.10.2023 को सहारनपुर से अभियुक्त महेश चन्द उर्फ छोटा पण्डित को मु0अ0सं0 281/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 में गिरफ्तार किया गया। अभि0 से पूछताछ के दौरान धाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/23 धारा 420/467/468 471/120बी भादवि0 के अपराध में भी सम्मिलित होना पाया गया। अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेश न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।