उत्तराखण्ड
850 रुपये के लिए युवक की हत्या करने वाले को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा।
रूद्रपुर।मात्र 850 रूपये के लेनदेन पर हुए विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या करने पर तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि बाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरसान असकोट निवासी सोबन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चचेरे भाई खड़क सिंह ने ललित मोहन पन्त के 850 रूपये देने थे ।22-09-2019 को प्रातः क़रीब 9 बजे रूपये लेनदेन को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था उस समय वहाँ पर ललित का दोस्त दारा सिंह पुत्र रामलाल भी था जिसके साथ जमकर तू तू मैं मैं भी हुयी थी, उस समय तो लोगों ने बीच बचाव कर दिया था ।शाम क़रीब 3-30 बजे जब खड़क सिंह गॉव में ही मोहन सिंह बिष्ट की किराने की दुकान के बाहर बैठा था तभी दारा सिंह ने वहाँ आकर उस पर पाटल व कुलहाडी से हमला कर दिया । गंभीर रूप से घायल खड़क सिंह को बाजपुर चिकित्सालय ले जाया गया उसकी नाज़ुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफ़र कर दिया जिस पर परिजन उसे लेकर राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली कर ले गये जहाँ इलाज के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी दारा सिंह को 23-9-2019 को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया।उसके विरुद्ध तृतीयअपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा केी कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने 10 गवाह पेश कर हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया, जिसके बाद आज मंगलवार की शाम एडीजे मीना देउपा ने दारा सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
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