उत्तराखण्ड
यहां कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई सज़ा
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने 770 ग्राम चरस तस्करी के मामले में पकड़े अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
एडीजीसी पूजा साह ने बताया कि 29 अक्टूबर 2016 को मुखबिर की सूचना पर मल्लीताल कोतवाली के एसआई कश्मीर सिंह कुमाऊं विवि गेट के समीप सूखाताल पहुंचे और कालाढूंगी रोड की ओर से आ रहे व्यक्ति को रोका। उसके कंधे पर बैग टंगा था। उसे रोकने का प्रयास किया तो भागने लगा। शक बढ़ने पुलिस ने उसे भागते हुए पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम दिनेश सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी हनुमान मंदिर के पास गायत्री कॉलोनी कुसुमखेड़ा हल्द्वानी बताया। उसने बैग में चरस होना बताया। तलाशी ली तो बैग की जेब में रखी पॉलीथिन में चरस मिली। तोला तो 770 ग्राम निकली। अभियोजन की ओर से एडीजीसी पूजा साह ने आठ गवाह पेश किए। पिछले दिनों कोर्ट ने अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम में दोषी करार दिया था।