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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन, इन सामानों पर लगा प्रतिबंध


उत्तराखंड में प्लास्टिक के कई सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध एक जुलाई से लागू होंगे। शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।


उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों में जिन प्लास्टिक सामानों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें, प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे, ईयर बड, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेटें नहीं बिकेंगी।


केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।



हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से चार जून को शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र आया है। इसमें कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंध की जाए। इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है।


बिक्री पर जुर्माना
प्लास्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।

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