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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड की जमीन खरीद पर कड़ी नजर, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट

उत्तराखंड की जमीन खरीद पर कड़ी नजर, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट

उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से ढाई सौ वर्ग मीटर से अधिक जमीन की खरीद की रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही 12.50 एकड़ से ज्यादा भूमि के उपयोग का ब्यौरा भी मांगा गया है। आदेश आज जारी कर दिए गए हैं, और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यह रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य में लागू उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) के तहत समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। खासकर उत्तराखंड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2007 के तहत, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवनकाल में आवासीय प्रयोजन के लिए 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीदने की अनुमति है। हालांकि, हाल के समय में यह संज्ञान में आया है कि कई परिवार इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। परिवार के विभिन्न सदस्य अलग-अलग नामों से भूमि खरीदकर अधिक जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से इन मामलों की विस्तृत जांच की मांग की है, ताकि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ऐसी जमीन को सरकार के अधीन किया जा सके। इन सख्त निर्देशों का उद्देश्य राज्य में भूमि संबंधी कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है और अनियमितताओं पर रोक लगाना है।

राज्य सरकार के इस कदम से भूमि खरीद से जुड़े नियमों की सख्ती से निगरानी की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि बड़े भूखंडों का दुरुपयोग न हो।

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