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नैनीताल दुष्कर्म मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST पीड़िता के केस की जांच अब डीएसपी रैंक के अफसर करेंगे, SSP को दी हफ्तावार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी

नैनीताल दुष्कर्म मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST पीड़िता के केस की जांच अब डीएसपी रैंक के अफसर करेंगे, SSP को दी हफ्तावार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी

नैनीताल में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले ने एक बार फिर सिस्टम को आईना दिखा दिया है। आरोपी का नाम है मोहम्मद उस्मान — और जुर्म है हैवानियत की हदें पार कर देना। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो न सिर्फ कानून की सख्ती का इशारा है, बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम भी।

हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पीड़िता अनुसूचित जाति (SC) से है तो इस केस की जांच किसी भी थानेदार या दरोगा के भरोसे नहीं छोड़ी जाएगी। अब डीएसपी रैंक के अधिकारी सीधे जांच करेंगे। यही नहीं, कोर्ट ने SSP को आदेश दिए हैं कि हर हफ्ते खुद इस केस की मॉनिटरिंग करें और हर 15 दिन में हाईकोर्ट को इसकी प्रगति रिपोर्ट सौंपें।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब नैनीताल ही नहीं, बल्कि पूरा उत्तराखंड इस शर्मनाक वारदात पर उबल रहा है। बीते बुधवार को दुष्कर्म की इस घटना के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिला। आरोपी मोहम्मद उस्मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन जनता का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। लोग सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं और एक ही मांग कर रहे हैं — दुष्कर्मी को फांसी दो!

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