उत्तराखण्ड
वन आरक्षी परीक्षा की तैयारियां पूरी, धारा 144 प्रभावी
हल्द्वानी। नोडल अधिकारी परीक्षा शिव चरण द्विवेदी ने बताया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित वन विभाग के अन्तर्गत वन आरक्षी परीक्षा-2022 दिनांक 09 अप्रैल (रविवार) को जनपद के 86 (69 हल्द्वानी, 17 रामनगर)परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हल्द्वानी व रामनगर के समस्त परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 200 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 (सीआरपीसी) लागू की जाती है। परीक्षा के सुचारू एवं सफल सम्पादन हेतु प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज के अवांछनीय तत्व परीक्षा के दौरान अशान्ति एवं अव्यवस्थायें फैलाने का प्रयास कर सकते हैं।
नोडल अधिकारी ने कहा कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्टेªट, अपर जिला मजिस्टेªट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्टेªट की पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा उसके 200 गज की परिधि में नहीं आयेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के 200 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटेस्टेट मशीन/फैक्स मशीन नहीं लगायेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही परीक्षा स्थलों के पास किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों पर नकल आदि कराने का प्रयास नही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति परीक्षा स्थलों के पास ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नही करेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षाओं में व्यवधान पैदा करने संबंधी कोई कृत्य नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर पाठ्य सामग्री नही ले जायेगा साथ ही शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान एवं परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू नही होंगे व आदेश दिये है कि उक्त आदेश 09 अप्रैल (रविवार) को परीक्षा की समाप्ति तक लागू रहेंगे। आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय है।