उत्तराखण्ड
रामनगर-BDC सदस्य वीरू मनराल की हत्या के आरोपी दोषी करार।
नैनीताल। क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेन्द्र मनराल उर्फ वीरू के हत्या आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। रामनगर थाना क्षेत्र के खताडी में वर्ष 2018 में BDC सदस्य वीरेंद्र उर्फ वीरू मनराल की मुंसिफ कोर्ट के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
1 अक्टूबर 2018 को थाने में दर्ज इस हत्या के केस में बैलपड़ाव निवासी कुख्यात बदमाश देवेंद्र उर्फ बाऊ, बैलपोखरा निवासी गुरमीत,गैबुआ निवासी संजय उर्फ सोनू कांडपाल और काशीपुर निवासी दर्शन सिंह को आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट ने आज इस केस में सुनवाई के बाद उक्त चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
मुख्य आरोपी देवेंद्र उर्फ बाऊ इस हत्याकांड में गिरफ्तार होने के बाद से ही जेल में है जबकि शेष तीन आरोपी जमानत पर बाहर थे। आज कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है।