उत्तराखण्ड
रामनगर -धोखाधड़ी करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों पर लगा गैंगस्टर।
रामनगर (नैनीताल) प्रॉपर्टी के धंधे में फर्जीवाड़ा करने पर पुलिस ने दो गिरोह के 6 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया हैं।
रामनगर क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 6 प्रॉपर्टी डीलरों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जमीनों की खरीद फरोख्त में लोगों से धोखाधड़ी करके धन अर्जित करने पर पुलिस
FIR NO- 261/2023 व 262/2023
धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
वादी प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी की ओर से एक गिरोह के जयप्रकाश डन्डरियाल पुत्र इश्वरी दत्त डन्डरियाल निवासी ग्राम घटबगड़ तहसील सल्ट जनपद अल्मोड हाल निवासी ए-3/37 एच पी के टी- ए -3 लिंग मयुर बिहार 03 दिल्ली,हरदेव सिंह पुत्र केहर सिंह निवासी गुमानपुर , पिरुमदारा थाना रामनगर जिला नैनीताल,प्रदीप कुमार सरकार पुत्र श्री एम आर सरकार निवासी- ग्राम पीरूमदारा नियर आर्शिवाद बैडिंग पाइन्ट पो0 ओ0 पीरूमदारा तह0 रामनगर (नैनीताल) और दूसरे गिरोह के घनानन्द लखेड़ा पुत्र रुद्री दत्त निवासी बेनीविहार पीरुमदारा रामनगर,
शंकर सिंह मनराल पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शिवलालपुर रियूनिया रामनगर,
शैलेन्द्र शर्मा पुत्र धरनीधर शर्मा निवासी जसपुरियालाईन रामनगर पर यह केस दर्ज कराया गया है।आरोप है कि यह गिरोह थाना क्षेत्रान्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 17 की धारा 420 भादवि में वर्णित अपराधों को करने के आदि हैं तथा आम जनता से धोखाधड़ी कर आपराधिक गतिविधियों से भारी मात्रा में धनोपार्जन करते है।