उत्तराखण्ड
रामनगर:SBI ने RBI को भेजे नकली नोट, कोतवाली में मुकदमा दर्ज
रामनगर(नैनीताल): भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एक स्थानीय बैंक से नकली नोट आरबीआई पहुंचने के मामले में आरबीआई की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के दावा अनुभाग के प्रबंधक आईपीएस गहलौत ने एसएसपी नैनीताल को भेजी शिकायत में कहा है कि वर्तमान में आरबीआई को करेंसी चेस्ट शाखाओं से जाली नोट मिल रहे हैं। जाली नोट का मुद्रण एवं परिचालक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489 ए से 489 ई तक के अन्तर्गत अपराध है। जिन बैंको की शाखाओं/वेस्ट के प्रेषण में जाली नोट पाये जाते है उनके विरुद्ध प्राथमिकी सूचना दर्ज कराना भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है। सम्बन्धित बैंक शाखाए किस पुलिस थाने के अन्तर्गत आती है, इसके निर्धारण में हमें कठिनाई होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जाली नोट सम्बन्धित थानो को भेजकर प्रथम रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आवश्यक निर्देश दे। मामले में भारतीय स्टेट बैंक रामनगर के मुद्रा तिजोरी के प्रेषण से मार्च माह में प्राप्त जाली नोट आपके पास एफआईआर के लिए भेजे जा रहे हैं। जिनका विस्तृत डाटा एनसीआरबी की साईट पर भी अपलोड कर दिया गया है। शिकायत के आधार पर रामनगर कोतवाली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489 बी व 498 सी के तहत मुकदमा दर्ज प्रकरण की जांच शुरू कर दी है.