उत्तराखण्ड
सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु पुलिस महानिदेशक के कड़े निर्देश: उत्तराखंड में सुरक्षा के लिए कठोर कदम
उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार ने कठोर कदम उठाते हुए राज्य के यातायात निदेशक, दोनों रेंज प्रभारी एवं सभी जनपद के एसएसपी/एसपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जनपद अल्मोड़ा और देहरादून में हुई दुर्घटनाओं के कारणों पर विशेष ध्यान देते हुए, उन्होंने सड़क सुरक्षा और नागरिक जीवन की रक्षा के लिए कई एहतियाती और दंडात्मक कदमों की रूपरेखा तैयार की है।
इन निर्देशों में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों, जैसे नशे की हालत में वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, प्रतिस्पर्धा के कारण जोखिम भरा वाहन संचालन, और मोबाइल के इस्तेमाल पर सख्त कार्यवाही का आह्वान किया गया है। राज्य के यातायात व्यवस्था में बदलाव लाने हेतु पुलिस महानिदेशक के कुछ प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं:
निरोधात्मक कार्यवाही
1. बार-पब लाइसेंस जांच: देर रात तक चलने वाले बार और पबों के लाइसेंसों की सख्त जांच की जाएगी।
2. सार्वजनिक स्थानों पर कार्रवाई: शराब पीकर सार्वजनिक स्थलों पर अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3. सीसीटीवी निगरानी: दुर्घटना-संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना एवं नियमित निगरानी की व्यवस्था।
4. साइन बोर्ड एवं चेतावनी संकेत: सड़क पर साइन बोर्ड एवं अन्य चेतावनी संकेत लगाए जाएंगे ताकि वाहन चालकों को जोखिमों के प्रति सतर्क किया जा सके।
5. अंतर-विभागीय समन्वय: अन्य विभागों के सहयोग से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त कार्यवाही।
कठोर कानूनी कार्यवाही
1. नशे में वाहन चलाना: शराब के सेवन की स्थिति में वाहन सीज किया जाएगा और दोषी वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
2. ओवर स्पीडिंग: स्पीडोमीटर और रडार गन से गति माप कर ओवर स्पीड चालकों पर धारा 112/183 के तहत कार्रवाई।
3. अधिक सवारियों की निगरानी: क्षमता से अधिक सवारियों वाले वाहनों और माल वाहनों में ओवरलोडिंग पर धारा 194 के तहत कार्रवाई।
4. नाबालिग वाहन चालक: नाबालिगों के संरक्षकों पर धारा 199A के तहत कार्रवाई।
5. रेड लाइट जम्पिंग एवं मोबाइल इस्तेमाल: धारा 184 के तहत रेड लाइट जम्प और मोबाइल इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाने पर कार्रवाई।
6. गति मुकाबला: सार्वजनिक स्थानों पर अवैध गति मुकाबले पर धारा 189 के तहत कठोर कार्यवाही।
दुर्घटना पश्चात वैधानिक कार्यवाही
1. अनधिकृत वाहन संचालन: सार्वजनिक मार्गों पर अनाधिकृत रूप से वाहन संचालन करने वालों पर कार्यवाही।
2. लापरवाह वाहन चालक: लापरवाही से वाहन संचालन करने वालों पर धारा 125 बीएनएस के तहत कानूनी कार्रवाई।
3. दुर्घटनाओं में जनहानि: जनहानि की स्थिति में संबंधित धाराओं के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।
बार एवं पब संचालकों के लिए विशेष निर्देश
1. नशे में वाहन संचालन की रोकथाम: बार लाइसेंसधारकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नशे में वाहन चलाने वाले को वाहन से प्रस्थान न करने दें और उसके परिवार को सूचित करें।
2. पुलिस सहायता: परिजनों के संपर्क में न आने पर, पुलिस सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
3. लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई: नियमों के उल्लंघन पर बार संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
इन कड़े निर्देशों के अनुपालन से उत्तराखंड की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर नियंत्रण संभव है। डीजीपी द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, जो कि राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।