उत्तराखण्ड
नैनीताल में शादी–विवाह सीजन पर सख्ती: देर रात डीजे, बड़े व्हील लाइटिंग और लंबी बारातों पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
नैनीताल में शादी–विवाह सीजन पर सख्ती: देर रात डीजे, बड़े व्हील लाइटिंग और लंबी बारातों पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
नैनीताल। शादी–विवाह के पीक सीजन में जगह–जगह लगने वाले जाम, देर रात तक बजने वाले हाई-बेस डीजे और बारातों में होने वाली अव्यवस्थाओं पर अब नकेल कसनी शुरू हो गई है। जनपद में बढ़ते यातायात दबाव और आम जनता की परेशानियों को देखते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। सभी थाना-चौकी प्रभारियों और यातायात कर्मियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
क्या-क्या बदला?— जानिए नए सख्त नियम
- वेडिंग पॉइंट्स, बैंक्वेट हॉल और सभी समारोह स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- डीजे संचालक, वेडिंग हॉल संचालक और बड़े व्हील लाइटिंग झालर लगाने वालों को नियम समझाकर पालन कराने की जिम्मेदारी तय।
- पहियों वाले बड़े-बड़े लाइटिंग झालर अब पूरी तरह प्रतिबंधित। उल्लंघन पर तुरंत जब्ती।
- केवल हाथ से उठाकर ले जाए जाने वाले लाइटिंग झालर की अनुमति।
- बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक सीमित। इससे लंबी बारातें सड़क रोकेंगी तो कार्रवाई तय।
- हाई-बेस बड़े डीजे का उपयोग सड़कों पर पूरी तरह बैन।
- रात 10 बजे के बाद डीजे किसी भी रूप में नहीं बजेगा। शिकायत मिली तो मौके पर ज़ब्ती और कानूनी कार्रवाई।
- बारात की हेड और टेल को अनुशासित तरीके से चलाना अनिवार्य।
- किसी भी गड़बड़ी, लापरवाही या नियम उल्लंघन पर तुरंत एक्शन लेने का आदेश।
- स्थानीय थाना और चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में सभी नियमों के अनुपालन के सीधे जिम्मेदार होंगे।
जनता से अपील
नियमों का उद्देश्य शादी–समारोहों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि जनपद में सुगम, सुरक्षित और शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था बनाए रखना है।
जनपदवासी किसी अव्यवस्था या नियम उल्लंघन की सूचना 112 या 9411112979 नंबर पर दे सकते हैं।








