उत्तराखण्ड
रामनगर: बछिया के साथ कुकर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
रामनगर: बछिया के साथ कुकर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
रामनगर (एटम बम)। नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में पशु क्रूरता और अश्लील हरकत का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। ग्राम चिल्किया निवासी महिला मीना देवी पत्नी हरीश गिरी गोस्वामी ने थाना रामनगर में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि गांव में ही रहने वाला युवक वसीम उनकी बछिया के साथ गलत हरकत कर रहा था। जब इसका विरोध किया गया तो आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।
मीना देवी की तहरीर पर थाना रामनगर पुलिस ने आरोपी वसीम पुत्र रियासत निवासी कस्बा कैराना, जनपद शामली (उत्तर प्रदेश), वर्तमान पता – जिन्दल जी का बगीचा, ग्राम चिल्किया, रामनगर के विरुद्ध एफआईआर संख्या 137/25 दर्ज की। मामले में भारतीय न्याया संहिता की धारा 351(2)/352 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(क) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों ने तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक की अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इस घटना कड़ा आक्रोश व्यक्त कर पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी. उनका कहना हैँ कि ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में पशुओं के साथ हो रही क्रूरता पर लगाम लगाई जा सके।




