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उत्तराखण्ड

पुलिस ने रूकवाई नाबालिग किशोरी की शादी, परिजनों को दी यह हिदायत

बागेश्वर। उत्तराखंड में नाबालिक की शादी से पूर्व पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नाबालिक की शादी रुकबाई तथा दोनों पक्षों को कड़ी नसीहत देते हुए उनको जागरूक भी किया यह कार्रवाई प्रभारी एण्टी हयूमैन ट्रैफ़िकिंग यूनिट तथा महिला हेल्प लाइन बागेश्वर की टीम ने एक शिकायत के बाद की गई।

रविवार को सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैसानी हरसिला हाल निवासी बागेश्वर, तहसील बागेश्वर, जिला बागेश्वर में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है, सूचना के बाद प्रभारी एण्टी हयूमैन ट्रैफ़िकिंग यूनिट उप निरीक्षक मीना रावत/महिला हेल्प लाइन मय सी0डब्ल्यू0सी0 (बाल कल्याण समिति)/वन स्टॉप सेंटर की टीम के साथ मौके पर गए तो पता चला कि ग्राम बैसानी हरसिला, हाल निवासी-बागेश्वर की एक नाबालिग लड़की का विवाह उड़लगाँव कोतवाली बागेश्वर निवासी पवन कुमार पुत्र हरीश चन्द्र के साथ होने वाली थी।

जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किये तो लड़की का 18 वर्ष से कम उम्र का होना पाया गया । इस पर एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल बागेश्वर/सी0डब्ल्यू0सी0, वन स्टॉप सेंटर की टीम द्वारा नाबालिग का विवाह रुकवाया . तथा उक्त सम्बन्ध में नाबालिक के परिजनों की काउंसलिंग करायी गयी उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया बाद काउंसलिंग नाबालिग के परिजन द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि पुत्री की शादी बालिग होने के उपरान्त ही करेंगे ।

 लड़के पक्ष के यहाँ जाकर भी टीम द्वारा उक्त सम्बंध में जानकारी देकर जागरुक किया गया व बारात को लड़की के यहाँ जाने से रोका गया। दोनों पक्षों को उत्तराखण्ड पुलिस एप डाउनलोड करवाने की बात कही “उत्तराखण्ड पुलिस एप” के अन्तर्गत महिलाओ के लिये वरदान “गौरा शक्ति फीचर” आदि के सम्बंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर जागरूक किया गया तथा पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गयी। 

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