उत्तराखण्ड
फिलहाल नैनीताल की SSP बनी रहेंगी प्रीति प्रियदर्शनी, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत।
नैनीताल। हल्द्वानी जेल में बंद कैदी की मौत के मामले में हाईकोर्ट द्वारा नैनीताल की एसएसपी को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि उधमसिंह नगर के काशीपुर थाना क्षेत्र के चौकी कुण्डेश्वरी में मार्च माह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हल्द्वानी जेल भेजा गया।उस व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था।जेल में आरोपी व्यक्ति की मौत हो जाती हैं।परिजन आरोप लगाते हैं कि जेल में उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गयी जिसके बाद उसकी मौत हुई।
बंदी की मौत के मामले में पुलिस द्वारा जेल कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी को हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच के भी आदेश हाईकोर्ट ने दिए।
राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई।सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को इस मामले में स्टे मिल गया हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी को बड़ी राहत मिली हैं।बंदी की मौत के मामले में उनको नैनीताल की SSP पोस्ट से नही हटाया जायेगा।फ़िलहाल अभी वह अपनी पोस्ट पर बनी रहेंगी।