Connect with us

उत्तराखण्ड

रज़ा लॉ एंड टैक्स सॉल्यूशंस नाम का दुरुपयोग कर रहे नबी रज़ा पर बड़ी कार्रवाई, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने 5 साल के लिए किया निलंबित

रज़ा लॉ एंड टैक्स सॉल्यूशंस नाम का दुरुपयोग कर रहे नबी रज़ा पर बड़ी कार्रवाई, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने 5 साल के लिए किया निलंबित

रामनगर/नैनीताल |
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, नैनीताल की अनुशासन समिति ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत एक अहम फैसला सुनाते हुए रामनगर निवासी नबी रज़ा का अधिवक्ता पंजीकरण पांच वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही ₹25,000 का हर्जाना भी अधिरोपित किया गया है। हर्जाना जमा न करने की स्थिति में उनकी निलंबन अवधि छह माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी।

यह फैसला वाद संख्या 16/2023 में शिकायतकर्ता मो० फिरोज (रजि० UK600/2017) द्वारा दाखिल शिकायत पर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नबी रज़ा (रजि० UK396/2023) द्वारा बिना अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण किए, खुद को स्वतंत्र अधिवक्ता दर्शाते हुए “रज़ा लॉ एंड टैक्स सॉल्यूशंस” नाम से विधिक कार्यालय संचालित किया जा रहा था। यह नाम पहले से ही शिकायतकर्ता मो० फिरोज के अधिवक्ता कार्यालय का पंजीकृत नाम था।

शिकायत में क्या था आरोप?

शिकायत के अनुसार, नबी रज़ा ने न केवल एक अधिवक्ता के रूप में बिना वैधानिक परीक्षा उत्तीर्ण किए कार्य किया, बल्कि पूर्व से स्थापित अधिवक्ता कार्यालय के नाम का दुरुपयोग भी किया, जिससे आम जनता में भ्रम की स्थिति बनी। यह अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत गंभीर व्यवसायिक दुराचरण (Professional Misconduct) की श्रेणी में आता है।

क्या कहा अनुशासन समिति ने?

बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने इस मामले में सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों, गवाहों और जिरह का विस्तृत विश्लेषण करते हुए पाया कि नबी रज़ा का कृत्य न केवल पेशेवर आचरण के विरुद्ध है, बल्कि इससे विधिक पेशे की गरिमा को भी आघात पहुंचा है। समिति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

यह फैसला क्यों है महत्वपूर्ण?

इस फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि विधिक पेशा अनुशासन, ईमानदारी और नियमों के पालन पर आधारित है, और बार काउंसिल इस पेशे में किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर गंभीर है। यह आदेश अन्य नवपंजीकृत व नवप्रवेशी अधिवक्ताओं के लिए एक चेतावनी है कि बिना आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति किए यदि कोई व्यक्ति खुद को अधिवक्ता बताकर कार्य करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई तय है।


संपर्क:
यदि इस समाचार से संबंधित कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो या पक्षकार की ओर से स्पष्टीकरण भेजना हो, तो कृपया अपनी बात हमारे संपादकीय डेस्क को भेजें।

📌 www.atombombnews.com – सच हमारा हथियार, पत्रकारिता हमारा युद्ध।

Ad Ad Ad

More in उत्तराखण्ड

Trending News

संपादक –

नाम: खुशाल सिंह रावत
पता: भवानीगंज, रामनगर (नैनीताल)
दूरभाष: 9837111711
ईमेल: [email protected]

You cannot copy content of this page