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उत्तराखण्ड

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों के साथ भू कानून पर की समीक्षा बैठक, सख्त निर्देश जारी

देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोमवार को भू कानून के संबंध में सचिवालय से जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में भूमि खरीद संबंधी अनुमति के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने ZALR एक्ट की धारा 166/167 के तहत कड़े कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को चेतावनी दी कि भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में कोई कोताही न बरती जाए।

भूमि कानून उल्लंघन पर सख्त रुख

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि भूमि खरीद के विशेष प्रयोजन की अनुमति के बावजूद, यदि उस भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य से किया गया या कानून के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, तो जिलाधिकारी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह कदम राज्य में भू कानूनों की शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

हरिद्वार और नैनीताल से मंगलवार तक मांगी गई रिपोर्ट

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के 11 जिलों से भूमि कानून से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुख्य सचिव ने हरिद्वार और नैनीताल जिलों से भी भूमि कानून से जुड़ी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर, मंगलवार तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विलंब न हो, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों की मौजूदगी

इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव चंद्रेश यादव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

 

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