उत्तराखण्ड
यहां अवैध फैक्ट्री लगाकर बनाई जा रही थी देशी शराब, चैकिंग में पुलिस और एसओजी के हाथ लगी सफलता, 6 गिरफ्तार
रुद्रपुर। यहां पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने गूलरभोज के गांव रोशनपुर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से करीब 25 लाख की शराब पकड़ी गई। इस वर्ष अवैध शराब के खिलाफ यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। यह कच्ची नकली शराब में गुलाब मार्का खी चिट लगी हुई थी।
एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया। जानकारी के अनुसार प्रभारी एसओजी विजेन्द्र शाह के नेतृत्व में गूलरभोज में मुखबिर की सूचना पर चन्दायन पुलिया के पास एक टेम्पो ट्रैवलर को रोककर चेक किया तो उसमें 88 पेटी देशी शराब और 4224 पौव्वे भरे हुए थे। इस पर चालक सुखदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी गांव कुआखेड़ा थाना बढ़ापुर जिला बिजनौर उप्र को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसकी निशानदेही पर रोशनपुर स्थित मकान से 18 पेटी देसी शराब, 40 लीटर के 12 ड्रम तैयार शराब, 05 केमिकल ड्रम, उत्तराखंड शासन व उत्तराखंड आबकारी लिखी चिटें, होंडा सिटी कार में भरी 6 पेटी शराब, एक कमरे के अंदर 66 कट्टे खाली पन्नी, 32 कट्टे नए ढक्कन के साथ शराब बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद किए। साथ ही कुंडेश्वरी काशीपुर स्थित गोदाम से 40-40 लीटर के 08 ड्रम केमिकल के साथ और शराब बनाने का सामान बरामद किए। मामले में ड्राइवर सुखदेव सिंह समेत राजकौर पत्नी संदीप सिंह निवासी काशीपुर और बाजपुर के नीलम पत्नी मंजीत सिंह, संदीप सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, मंजीत सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
वहीं आरोपी सुखविन्दर सिंह उर्फ सोनू निवासी बेरिया दौलत, केलाखेड़ा फरार है। सभी आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कारोबार तीन माह से चल रह था। एसएसपी ने बताया कि सुखविन्दर सिंह को 50 हजार का इनामी अपराधी घोषित किया जाएगा अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि साहब हम लोग यह काम सुखबिन्दर सिंह उर्फ सोनू पुत्र अज्ञात हाल निवासी बेरिया दौलत केलाखेड़ा उधमसिंह नगर के लिए करते हैं।
तथा रोशनपुर स्थित अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री में शराब तैयार कर बेचने के लिए कुमाँऊ में पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां पर यह शराब आसानी से बिक जाती है। उपरोक्त जुर्म के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना गदरपुर में FIR NO-145/2023 धारा 60/60(2)/12 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।