उत्तराखण्ड
हाईकोर्ट ने एमपी इंटर कॉलेज मैदान और रावण दहन पर सुनाया फैसला
हाईकोर्ट का आदेश: एमपी इंटर कॉलेज मैदान बने सुविधायुक्त खेल मैदान, डीएम जल्द पेश करें कार्ययोजना
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एमपी इंटर कॉलेज मैदान को खेल गतिविधियों के लिए विकसित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मैदान का रखरखाव अब स्पोर्ट्स ऑथोरिटी के अधीन होगा और इसे सुविधायुक्त खेल मैदान के रूप में विकसित करने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल को शीघ्र कार्ययोजना पेश करनी होगी।
यह आदेश स्पोर्ट्स क्लब के राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी शादाब उल हक की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका में कहा गया था कि शहर के खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान पर्याप्त सुविधाएं न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए मैदान के समुचित विकास और रखरखाव के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए।
रामलीला कमेटी को रावण दहन की सशर्त अनुमति
इसी दौरान हाईकोर्ट ने पायते वाली रामलीला कमेटी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर फैसला सुनाते हुए रावण पुतला दहन की अनुमति भी दी। हालांकि कोर्ट ने इस पर कड़ी शर्तें लगाई हैं।
- आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के कैमिकल युक्त पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा।
- रावण दहन के अगले दिन मैदान की साफ-सफाई की जिम्मेदारी आयोजक समिति की होगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को आदेश दिया कि आयोजन के समय भीड़ की सुरक्षा और शांति व्यवस्था का उचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।







