उत्तराखण्ड
नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के मद्देनज़र 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के मद्देनज़र 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
नैनीताल, 13 अगस्त 2025।
जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैनीताल प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल, नवाजिश खलीक ने जानकारी दी कि 14 अगस्त 2025 को जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल में मतदान और मतगणना होगी। इस मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कार्यालय से 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
निषेधाज्ञा के तहत—
- बिना पूर्व अनुमति पांच या अधिक लोगों का किसी भी सार्वजनिक स्थान पर समूह में एकत्र होना, सभा करना, जुलूस निकालना और नारेबाज़ी करना प्रतिबंधित रहेगा।
- लाठी, डंडा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र या कोई भी घातक वस्तु लेकर मतदान स्थल पर प्रवेश वर्जित है।
- 500 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल, पर्चों का वितरण और अफवाह फैलाना मना है।
- निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का मतदान व मतगणना केंद्र में प्रवेश निषिद्ध है।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
केवल पुलिसकर्मी और चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 163 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश समयाभाव के कारण एकतरफा रूप से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।







