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उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट ने नैनीताल पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की रिव्यू याचिका पर की सुनवाई, सरकार से 30 नवम्बर तक मांगी जांच रिपोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी की रिव्यू याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 30 नवम्बर तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट से जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए समय की मांग की गई।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की स्पेशल बेंच में रिव्यू याचिका की सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में कुछ मामलों में अभी जांच होनी है। इसलिये सरकार को जांच हेतु एक माह का और समय दिया जाय। किन्तु पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार को 31 अक्टूबर तक यह रिपोर्ट देनी थी। जो अब तक नहीं दी गई है और 2 दिसम्बर को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिस पर कोर्ट ने सरकार को 30 नवम्बर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा और उसी दिन कोर्ट इस मामले में निर्णय देगी।

बता दें कि फ्लैट मैदान में 1 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक झूले संचालन का टेंडर नगर पालिका ने देहरादून निवासी रमेश सजवाण को दिया था। जिसके खिलाफ काशीपुर निवासी कृष्ण पाल भारद्वाज ने याचिका दायर कर इस टेंडर को नियमविरुद्ध बताया। इस याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने फ्लैट मैदान में झूलों के टेंडर आबंटन में प्रथम दृष्टया नियमों की अवहेलना होने पर झूले के संचालन को बन्द करा दिया और पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करते हुए अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया था । जिसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू याचिका दायर की है। इधर नगर पालिका की वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल अब समाप्त होने को है और 28 नवम्बर को अंतिम बोर्ड बैठक बुलाई गई है। ऐसे में यदि पालिकाध्यक्ष के अधिकार बहाल नहीं होते हैं तो बोर्ड बैठक प्रशासक/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी। इस बोर्ड का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है।

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