Connect with us

उत्तराखण्ड

14 अगस्त को पंचायत चुनाव मतदान में प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र जरूरी

14 अगस्त को पंचायत चुनाव मतदान में प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र जरूरी

नैनीताल, 13 अगस्त 2025 —
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के निर्देशानुसार 14 अगस्त को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाताओं को दो दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा —

  1. निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र (निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी)
  2. कोई भी अधिकृत/वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र

मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) नैनीताल, अनामिका ने बताया कि यह व्यवस्था इस लिए की गई है ताकि मतदान के दौरान मतदाता/सदस्य की पहचान स्पष्ट और सुनिश्चित हो सके।

निर्वाचित क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य केवल इन दस्तावेजों को दिखाने के बाद ही अपने पद के अनुसार मतदान कर पाएंगे।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad

More in उत्तराखण्ड

You cannot copy content of this page