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उत्तराखण्ड

अवैध गैस रिफलिंग करने वालों पर आयुक्त सख्त, दिए यह निर्देश

हल्द्वानी। आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई में कहा कि शहर में गैरजिम्मेदार लोग प्लॉट खरीदकर खाली छोड़ देते हैं। खाली पड़े प्लॉटों में गन्दगी, कचरा डालने से कॉलोनी के साथ ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गन्दगी एवं बीमारियों से जूझना पड़ता है।

आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि जिन लोगों ने प्लॉट खरीदकर खाली छोड़े हैं, उन प्लॉटों की साफ सफाई करना भू-स्वामी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सफाई नहीं करने पर सम्बन्धितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि शहर व उसके आसपास क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेन्डरों के द्वारा अवैध रिफिलिंग का कारोबार किया जा रहा है। जो संवदेनशील है। उन्होेंने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को निर्देश दिये कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए साथ ही इसकी सप्लाई चेन की भी जांच कर सम्बन्धितों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए।

आयुक्त ने जनसुनवाई में कहा कि जनता छोटी-छोटी समस्याओं के लेकर उनके पास आती है जो उचित नही है। जबकि इन समस्याओं का समाधान उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के स्तर पर हो सकता है। उन्होंने कहा उपजिलाधिकारी व तहसीलदार स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है तो अपनी समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं।    आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुुनवाई जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, घरेलु समस्याओं के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद की आई। भूमि विवाद के मामलों में आयुक्त द्वारा क्रेता एवं विक्रेता दोनो पक्षों को बुलाकर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। 

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