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उत्तराखण्ड

दुष्कर्म पीड़िता को मिला इंसाफ, न्यायालय ने दुष्कर्मी को सुनाया 20 साल का कारावास, अर्थदंड

पौड़ी। किशोरी को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी पर न्यायालय में दोष सिद्ध हुआ है। इस पर विशेष सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने आरोपी को आईपीसी व पोक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कारावास की सजा व 2-2 लाख का अर्थदंड लगाया है। मामला कोटद्वार तहसील क्षेत्र का है। सभी सजाए एक साथ चलेंगी।

विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अक्टूबर 2021 को पीड़िता के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी कि 3 अभियुक्तों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। बताया कि घटना 2021 की है। मामले में राजस्व पुलिस ने संबंधित धाराओ में मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को स्थांतरित हुआ।

विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए। बताया कि जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को 2-2 साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि जमा करने पर वह राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को अदा की जाएगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए।

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