उत्तराखण्ड
रामनगर से सामने आया शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला
लाखों रुपये, जेवर, जमीन और सामान हड़पने का दावा, कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
रामनगर।
शादी को हथियार बनाकर लाखों रुपये की ठगी, धोखाधड़ी और साजिश रचने का गंभीर मामला रामनगर कोतवाली पहुंचा है। शिकायतकर्ता भोपाल (मध्य प्रदेश) निवासी राजन कुमार बर्नवाल की तहरीर पर पुलिस ने चोरपानी (रामनगर) निवासी वंदना आर्य, उसकी मां किरण आर्य, सौतेले पिता लालमणि और भाइयों आकाश आर्य व अमन आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत के अनुसार, 3 मार्च 2024 को वंदना आर्य से हिंदू रीति-रिवाज से विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद भी दांपत्य जीवन शुरू नहीं होने दिया गया। आरोप है कि इससे पहले और बाद में योजनाबद्ध तरीके से शिकायतकर्ता से नकद, बैंक ट्रांजैक्शन, महंगे सामान, जेवर और यहां तक कि जमीन की रजिस्ट्री तक कराई गई।
बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर जमीन रजिस्ट्री तक का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि जनवरी–फरवरी 2023 के बीच अलग-अलग तारीखों में दिल्ली और भोपाल स्थित खातों से रामनगर के सेंट्रल बैंक खाते में करीब 5 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। इसके अलावा नगद रकम भी ली गई। आरोप है कि इन पैसों से जमीन खरीदी गई और रजिस्ट्री वंदना आर्य की मां के नाम कराई गई।
जेवर, मोबाइल, कपड़े और शादी का पूरा खर्च भी वसूला
शिकायतकर्ता का दावा है कि शादी और सगाई के नाम पर सोने-चांदी के जेवर, महंगे कपड़े, मोबाइल फोन, साड़ी, मेहंदी, पूजा-सामग्री, बैंड-बाजा, भोजन और हॉल का खर्च भी उसी से कराया गया। कुल मिलाकर लाखों रुपये की आर्थिक क्षति का आरोप लगाया गया है।
शादी के बाद भी साथ रहने से इनकार
शिकायत में यह भी कहा गया है कि शादी के बाद वंदना आर्य को दिल्ली स्थित किराए के मकान में साथ रखने नहीं दिया गया और बाद में अदालत में मुकदमा दायर कर शिकायतकर्ता को ही फंसाने का प्रयास किया गया।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू
कोतवाली पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और ठगी से जुड़े प्रावधानों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई भुगतान, बिल, रजिस्ट्री दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।




