उत्तराखण्ड
1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरे कर चुके लोग निर्वाचक नामावलियों में शामिल करा लें नाम
हल्द्वानी। भारत निर्वाचन के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट वंदना ने बताया कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12-ख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के नगर पालिका परिषद नैनीताल, रामनगर ,भवाली व नगर पंचायत लालकुऑ/कालाढूंगी/भीमताल की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु समय-सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि नगर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र आवंटन हेतु दिनांक 6 नवम्बर 2023 तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रशिक्षण अवधि 07 से 09 नवम्बर तक, संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण 14 से 08 दिसम्बर तक, प्रारूप नामावली की पाण्डूलिपि तैयार 09 से 13 दिसम्बर तक, निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री एवं फोटो स्टेट हेतु 14 से 07 जनवरी 2024 तक, निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन 08 जनवरी, निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य के निरीक्षण तथा दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि 09 से 15 जनवरी, दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि 16 से 22 जनवरी तक, पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट 23 से 01 फरवरी तक तथा निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन हेतु 02 फरवरी 2024 तक किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2024 से निर्धारित करते हुए जनपद की नगर पालिका परिषद नैनीताल/रामनगर/भवाली व नगर पंचायत लालकुऑ/कालाढूंगी/भीमताल की निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायंेगे जो 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है।