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उत्तराखण्ड

रामनगर: जिला बदर बदमाश लूटी गई स्कॉर्पियो समेत गिरफ्तार, गुंडा अधिनियम में भी दर्ज हुआ नया मुकदमा

रामनगर। रामनगर पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे एक जिला बदर अभियुक्त को लूटी गई स्कॉर्पियो कार के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज लूट के मुकदमे के अलावा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर गुंडा अधिनियम के तहत भी नया मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 9 जून 2026 को हिम्मतपुर ब्लॉक, पीरूमदारा निवासी सफीक हैदर ने कोतवाली रामनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि चार युवकों ने उनकी स्कॉर्पियो कार, नकदी और चांदी की चेन लूट ली। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।
तहरीर के आधार पर कोतवाली रामनगर में एफआईआर संख्या 182/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी।
पुलिस के अनुसार, 25 जून 2026 को पुलिस उपनिरीक्षक बीरेंद्र बिष्ट, कांस्टेबल प्रयाग कुमार और कविन्द्र बिष्ट द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान हाथीडगर क्षेत्र से योगेश सागर उर्फ मंकू पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम लूटाबड़, रामनगर को लूटी गई स्कॉर्पियो कार सहित गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी को मार्च 2026 में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह बिना अनुमति नैनीताल जिले की सीमा में पाया गया। इस पर उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 201/2026 के तहत धारा 3/10 गुंडा अधिनियम में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और आगे की जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपी
योगेश सागर उर्फ मंकू पुत्र छत्रपाल सिंह
निवासी ग्राम लूटाबड़, रामनगर, जनपद नैनीताल
बरामदगी
लूटी गई स्कॉर्पियो कार

पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

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संपादक –

नाम: खुशाल सिंह रावत
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