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उत्तराखण्ड

चार साल पहले हुए भूप्पी हत्याकांड के आरोपी गुप्ता बंधुओं को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नैनीताल। हल्द्वानी के बहुचर्चित भूप्पी हत्याकांड में आरोपी सगे भाईयों को जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

बताते चलें कि 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहे पर काठगोदाम निवासी भुप्पी पांडे की सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता ने हत्या कर दी थी। हत्याकांड में शामिल दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इधर मामले में लंबी सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि इस हत्याकांड के संदर्भ में साक्षी दिनेश सागर की ओर से 28 अक्टूबर 2019 को अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इधर दोनों भाई दिनेश सागर पर मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे।

जब दिनेश सागर ने केस वापस नहीं लिया तो दोनों भाइयों ने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला। 15 दिसंबर को दिनेश सागर अपने साथी भूपेश चंद्र पाण्डे के साथ सिंधी चौराहे की ओर जा रहा था तभी दोनों भाइयों ने दिनेश सागर को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। दिनेश को बचाने के लिए भूपेश पाण्डे ने बीच बचाव किया तो दोनों भाइयों ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से भूपेश पर गालियां चला दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय सुजाता सिंह की अदालत ने गौरव गप्ता और सौरभ गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50-50 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 3 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

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