उत्तराखण्ड
आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता और आर.टी.आई. एक्टिविस्ट भुवन चन्द्र पोखरिया की शुरक्षा संबंधी याचिका पर सरकार से जवाब मांगने के लिए आदेश जारी किया है। मामले में वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई को तारीख तय की है।